4 Feb 2026, Wed

अमेरिका में भारतीय मोटल मालिक चंद्र मौली का सिर काटने वाले को नहीं मिलेगी मौत की सजा, जानिए क्यों?



यह हमला इस साल 10 सितंबर को डाउनटाउन सुइट्स डलास में 37 वर्षीय क्यूबाई नागरिक कोबोस-मार्टिनेज और 50 वर्षीय नागामलैया के बीच एक टूटी हुई वॉशिंग मशीन को लेकर बहस के बाद हुआ था। निगरानी फुटेज में कोबोस-मार्टिनेज ने नागमल्लैया का सिर छुरी से काटते हुए दिखाया।

अपनी हत्या के समय नागमल्लैया 50 वर्ष के थे।

डलास काउंटी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी (डीए) कार्यालय के अभियोजकों के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका के टेक्सास राज्य के एक मोटल में अपने भारतीय मूल के नियोक्ता का बेरहमी से सिर काटने के आरोपी योर्डानिस कोबोस-मार्टिनेज को मौत की सजा का सामना नहीं करना पड़ेगा। द डलास एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, डीए जॉन क्रुज़ोट के कार्यालय ने कोबोस-मार्टिनेज के लिए मौत की सजा को आगे बढ़ाने के खिलाफ फैसला किया है, जिससे संभावित सजा को पैरोल के बिना जेल में जीवन तक सीमित कर दिया गया है। हालाँकि, अभियोजकों ने मामले की चल रही जाँच के बीच 8 जनवरी तक रुख पर पुनर्विचार करने का अधिकार सुरक्षित रखा है। अपराध की क्रूरता और अभियुक्तों की आव्रजन स्थिति के कारण इस कदम की कुछ कोनों से आलोचना हुई है।

डलास मोटल में क्या हुआ?

यह हमला इस साल 10 सितंबर को डाउनटाउन सुइट्स डलास में 37 वर्षीय क्यूबाई नागरिक कोबोस-मार्टिनेज और 50 वर्षीय नागामलैया के बीच एक टूटी हुई वॉशिंग मशीन को लेकर बहस के बाद हुआ था। निगरानी फुटेज में कोबोस-मार्टिनेज को नागमल्लैया के पीछे भागते और उनकी पत्नी और बेटे के सामने एक छुरी से उसका सिर काटते हुए दिखाया गया, जिन्होंने हस्तक्षेप करने की कोशिश की थी। इसके बाद कोबोस-मार्टिनेज अपराध स्थल से भाग गए।

ट्रम्प ने कड़ी कार्रवाई की कसम खाई

रिपोर्टों के मुताबिक, कई अन्य आपराधिक मामलों में नामित कोबोस-मार्टिनेज ने अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश किया था और उसे क्यूबा निर्वासित किए जाने के आदेश का भी सामना करना पड़ा था। नागमल्लैया पर हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हत्यारे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की कसम खाई थी. सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा था: “मेरी निगरानी में इन अवैध आप्रवासी अपराधियों पर नरम होने का समय अब ​​खत्म हो गया है,” उन्होंने आगे कहा, “यह अपराधी, जिसे हमने हिरासत में लिया है, उस पर कानून की पूरी सीमा तक मुकदमा चलाया जाएगा। उस पर प्रथम श्रेणी में हत्या का आरोप लगाया जाएगा!”

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