
अयोध्या प्रशासन ने राम मंदिर के 15 किलोमीटर के दायरे में मांसाहारी खाद्य पदार्थों की डिलीवरी पर प्रतिबंध लगा दिया है, और कई होमस्टे और होटलों को मेहमानों को मांसाहारी भोजन और मादक पेय परोसने के खिलाफ चेतावनी दी है।
अयोध्या प्रशासन ने राम मंदिर के 15 किलोमीटर के दायरे में मांसाहारी खाद्य पदार्थों की डिलीवरी पर प्रतिबंध लगा दिया है, और कई होमस्टे और होटलों को मेहमानों को मांसाहारी भोजन और मादक पेय परोसने के खिलाफ चेतावनी दी है। ‘पंचकोसी परिक्रमा’ क्षेत्र के भीतर नॉन-वेज खाना पहुंचाने के लिए ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज की गईं।
शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए, अयोध्या के सहायक खाद्य आयुक्त माणिक चंद्र सिंह ने कहा, ‘पहले लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद, ऑनलाइन ऑर्डर के माध्यम से पर्यटकों को मांसाहारी भोजन परोसा जा रहा था। इसके बाद ऑनलाइन मांसाहारी डिलीवरी पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया।”
उन्होंने कहा, “सभी होटलों, दुकानदारों और डिलीवरी कंपनियों को सूचित कर दिया गया है और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निरंतर निगरानी की जाएगी।”
शराब की दुकानों पर अब तक कोई प्रतिबंध लागू नहीं
मई 2025 में, अयोध्या नगर निगम ने अयोध्या और फैजाबाद को जोड़ने वाले 14 किलोमीटर लंबे राम पथ पर शराब और मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया, हालांकि, इस प्रतिबंध को शायद ही लागू किया गया था। क्षेत्र के भीतर कई शराब की दुकानें अभी भी मौजूद हैं। नगर निगम अधिकारी ने कहा कि नगर निकाय ने फैजाबाद सहित राम पथ के किनारे मांस की दुकानों को हटा दिया है, लेकिन शराब विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन की अनुमति की आवश्यकता है।

