
एससी ने अपनी वेबसाइटों पर 19 अगस्त तक ‘मृत्यु, प्रवास या दोहराव’ जैसे उनके विलोपन के कारणों के लिए भी कहा।
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को अपनी वेबसाइटों पर 19 अगस्त तक ‘डेथ, माइग्रेशन या डुप्लिकेशन’ जैसे कि उनके विलोपन के कारणों के साथ -साथ बिहार ड्राफ्ट मतदाताओं की सूची से हटाए गए 65 लाख व्यक्तियों का विवरण प्रकाशित करने का निर्देश दिया है। इसने 22 अगस्त तक एक अनुपालन रिपोर्ट के लिए भी कहा।
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