25 Mar 2026, Wed

उच्च शिक्षा विधेयक: एक व्यवहार्य रोडमैप विकसित करें


विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, जो एक व्यापक उच्च शिक्षा आयोग स्थापित करने का प्रयास करता है, एक संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया है। पैनल कानून पर चर्चा करेगा और फरवरी में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। विधेयक “गैर-सामंजस्यपूर्ण नियामक अनुमोदन प्रोटोकॉल वाले नियामकों की बहुलता” को दूर करने के लिए विनियमन, मान्यता और शैक्षणिक मानकों के लिए अलग-अलग परिषदों का प्रस्ताव करता है। अब तक, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) गैर-तकनीकी उच्च शिक्षा संस्थानों को नियंत्रित करता है, जबकि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) और राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) अपने संबंधित डोमेन की देखरेख कर रहे हैं। जिन अधिनियमों के तहत इन तीन एजेंसियों की स्थापना की गई थी, उन्हें निरस्त करने का प्रस्ताव है। सरकार का लक्ष्य उच्च शिक्षा क्षेत्र को “पुनर्जीवित” करने के लिए नियामक प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन करना है। हालाँकि, क्या दशकों से कार्यरत यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई के स्थान पर नई परिषदें लाने से उद्देश्य पूरा होगा? ये परिषदें एक छत्र संस्था, उच्च शिक्षा आयोग के अंतर्गत आएंगी; इस प्रकार, उनके लिए स्वायत्त निकायों के रूप में काम करना चुनौतीपूर्ण होगा।

भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों में अल्प वित्त पोषण की समस्या उत्पन्न हो गई है। हालाँकि, विधेयक नए आयोग को धन देने का कोई अधिकार नहीं देता है। यह शिक्षा मंत्रालय को अनुदान वितरित करने के लिए जिम्मेदार बनाता है। कुछ शिक्षाविदों को डर है कि यह प्रावधान अनुदान आवंटन की प्रक्रिया को और अधिक नौकरशाही और राजनीति से प्रेरित बना देगा।

वैश्विक अनुभव से पता चलता है कि विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय शैक्षणिक स्वतंत्रता, निरंतर सार्वजनिक वित्त पोषण और संस्थागत स्वशासन पर फलते-फूलते हैं – न कि केवल नियामक दक्षता पर। उच्च शिक्षा में भारत के लिए सुविचारित सुधार ही आगे बढ़ने का रास्ता है। नए विधेयक पर विस्तृत विचार-विमर्श में विभिन्न हितधारकों को शामिल किया जाना चाहिए ताकि एक व्यवहार्य रोडमैप विकसित किया जा सके।



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