केरल उच्च न्यायालय ने गुरुवार को फिल्म “द केरल स्टोरी 2-गोज़ बियॉन्ड” की रिलीज पर अंतरिम रोक लगाते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया फिल्म को प्रमाणित करते समय सेंसर बोर्ड द्वारा दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया गया है।
न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस ने फिल्म की रिलीज को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं पर यह आदेश पारित किया।
यह फिल्म 27 फरवरी को रिलीज होने वाली थी।
अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई फिल्म सामाजिक सद्भाव को बाधित न करे, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) द्वारा दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया गया है।

