बांग्लादेश की एक अदालत ने सोमवार को भूमि घोटाला मामले में अपदस्थ प्रधान मंत्री शेख हसीना को दोषी ठहराया और पांच साल की कैद और उनकी भतीजी, ब्रिटिश सांसद ट्यूलिप सिद्दीकी को दो साल की जेल की सजा सुनाई। ढाका के विशेष न्यायाधीश न्यायालय-4 के न्यायाधीश मोहम्मद रबीउल आलम ने 17 लोगों के खिलाफ दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में हसीना की बहन शेख रेहाना को भी सात साल की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने खचाखच भरे अदालत कक्ष में तीनों आरोपियों की अनुपस्थिति में फैसला सुनाया। 14 अन्य आरोपी पूर्व सरकारी अधिकारी हैं, जिन्हें प्रत्येक को पांच साल की जेल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन उनमें से केवल एक ही जेल में था और उसने व्यक्तिगत रूप से मुकदमे का सामना किया था। अदालत ने हसीना, रेहाना और सिद्दीक समेत सभी 17 दोषियों पर एक-एक लाख टका का जुर्माना भी लगाया और ऐसा न करने पर उन्हें छह महीने अतिरिक्त जेल में बिताने होंगे। ब्रिटिश-बांग्लादेशी लेबर पार्टी की राजनीतिज्ञ सिद्दीक, रेहाना की बेटी हैं और 2015 से हैम्पस्टेड और हाईगेट से संसद सदस्य हैं। लंदन में एक बयान में, 43 वर्षीय सिद्दीक ने सजा की निंदा करते हुए इसे “अनुचित” बताया और कहा कि उन्होंने “बांग्लादेश की गंदी राजनीति से विचलित होने” से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, “इस कंगारू अदालत का नतीजा जितना पूर्वानुमानित है उतना ही अनुचित भी है। मुझे उम्मीद है कि इस तथाकथित ‘फैसले’ के साथ उसी अवमानना का व्यवहार किया जाएगा जिसके वह हकदार है।” अंतरिम सरकार ने अप्रैल में हसीना के प्रधानमंत्रित्व काल के दौरान भ्रष्टाचार की जांच के तहत सिद्दीक के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। उन्हें ढाका के बाहरी इलाके में अपनी मां, भाई और बहन के लिए जमीन का एक भूखंड हासिल करने के लिए अपनी चाची हसीना को प्रभावित करने का दोषी पाया गया था, इस आरोप से वह दृढ़ता से इनकार करती हैं। (टैग्सटूट्रांसलेट)#ब्रिटिशएमपी(टी)#इंजस्टिसफैसले(टी)#लैंडस्कैम(टी)#ट्यूलिपसिद्दीक(टी)बांग्लादेश(टी)बांग्लादेशराजनीति(टी)भ्रष्टाचार(टी)ढाकाकोर्ट(टी)राजनीतिक घोटाला(टी)शेखहसीना Post navigation अमेरिका में भारतीय मोटल मालिक चंद्र मौली का सिर काटने वाले को नहीं मिलेगी मौत की सजा, जानिए क्यों?शीतकालीन सत्र को नाटक नहीं, प्रस्तुतिकरण द्वारा परिभाषित किया जाना चाहिए