27 Oct 2025, Mon

बॉम्बे HC ने शिल्पा शेट्टी, कुंद्रा से कहा: ’60 करोड़ रुपये जमा करें, फिर विदेश जाने की अनुमति की याचिका पर विचार करेंगे’


बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह विदेश यात्रा के लिए अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति की याचिका पर तभी विचार करेगा, जब वे 60 करोड़ रुपये जमा करेंगे, जो उनके खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में शामिल राशि है।

शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ 14 अगस्त को मुंबई के जुहू पुलिस स्टेशन में व्यवसायी दीपक कोठारी (60) से ऋण-सह-निवेश सौदे में लगभग 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया गया था।

दंपति ने पिछले महीने एचसी में एक याचिका दायर कर मामले में पुलिस द्वारा उनके खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) को निलंबित करने की मांग की थी, ताकि वे अपनी पेशेवर प्रतिबद्धताओं और अवकाश यात्राओं के लिए विदेश यात्रा कर सकें।

कोठारी ने दंपति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 2015 से 2023 के बीच, उन्होंने उन्हें अपनी कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड में 60 करोड़ रुपये का निवेश करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन इस राशि का इस्तेमाल अपने निजी फायदे के लिए किया गया।

मुख्य न्यायाधीश श्री चन्द्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंखड की पीठ ने बुधवार को कहा कि जब दोनों धोखाधड़ी और धोखाधड़ी के मामले में आरोपी हैं तो वह अवकाश यात्राओं की अनुमति नहीं दे सकते।

दंपति के वकील ने अदालत को बताया कि फुकेत की केवल एक यात्रा अवकाश थी, लेकिन बाकी सभी यात्राएँ पेशेवर काम के लिए थीं। वकील ने कहा कि दंपति ने जांच में सहयोग किया है और पूछताछ के लिए भी उपस्थित हुए हैं।

तब हाई कोर्ट ने कहा कि उनके सहयोग के कारण उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है.

पीठ ने उन पेशेवर कार्यक्रमों के लिए निमंत्रण या संचार के किसी अन्य रूप की एक प्रति भी मांगी, जिसमें शेट्टी को भाग लेना था।

हाई कोर्ट ने तब कहा कि वह 60 करोड़ रुपये की पूरी राशि जमा होने के बाद ही याचिका पर विचार करेगा।

पीठ ने मामले को 14 अक्टूबर को आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट करते हुए कहा, “60 करोड़ रुपये की पूरी राशि जमा करें, फिर हम याचिका पर विचार करेंगे।”

दंपति की याचिका में अक्टूबर 2025 से जनवरी 2026 तक एलओसी को निलंबित करने की मांग की गई है।

एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि शेट्टी ने मुंबई पुलिस को बताया है कि 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में पूछताछ के दौरान उन्होंने उस कंपनी के मामलों पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी उन्होंने अपने व्यवसायी पति राज कुंद्रा के साथ सह-स्थापना की थी।

अधिकारी ने कहा कि पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) की एक टीम ने 4 अक्टूबर को उनके आवास पर अभिनेता का बयान दर्ज किया और उनसे चार घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की।

शेट्टी और उनके पति होम शॉपिंग और ऑनलाइन रिटेल प्लेटफॉर्म बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक थे।

ईओडब्ल्यू ने पहले मामले की जांच के तहत कुंद्रा का बयान दर्ज किया था और अभिनेता और उनके पति के खिलाफ एलओसी जारी की थी।



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