1 Apr 2026, Wed

मद्रास उच्च न्यायालय ने सीबीएफसी को विजय अभिनीत फिल्म ‘जन नायकन’ को सेंसर प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश दिया


मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सीबीएफसी को अभिनेता से नेता बने विजय की आगामी फिल्म “जन नायकन” को यू/ए प्रमाणपत्र देने का निर्देश दिया।

7 जनवरी को, HC ने उस याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था जिसमें केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) को बहुप्रतीक्षित फिल्म को ‘UA 16+’ श्रेणी के तहत सेंसर प्रमाणपत्र देने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

6 जनवरी को, जब याचिका सुनवाई के लिए आई, तो न्यायमूर्ति पीटी आशा ने मौखिक रूप से सीबीएफसी को 7 जनवरी को “शिकायत” की एक प्रति पेश करने के लिए कहा था, जिसमें दावा किया गया था कि फिल्म “धार्मिक भावनाओं को आहत करती है।” फिल्म निर्माताओं ने प्रस्तुत किया था कि यू/ए प्रमाणन के लिए प्रारंभिक सिफारिश के बाद फिल्म को “समीक्षा” के लिए भेजा गया था।

सेंसर बोर्ड ने अदालत को बताया था कि भले ही फिल्म की रिलीज की तारीख 9 जनवरी तय की गई है, लेकिन यह केवल कानूनी रूप से ही आगे बढ़ सकती है।

एच विनोथ द्वारा निर्देशित, फिल्म “जन नायकन” में अभिनेता विजय, प्रकाश राज, पूजा हेगड़े, ममिता बैजू सहित अन्य कलाकार हैं।

फिल्म की टीम ने सारा काम पूरा करके 18 दिसंबर को इसे सेंसरशिप के लिए भेज दिया था.

इसके बाद, 19 दिसंबर को फिल्म देखने वाले सेंसर बोर्ड ने कथित तौर पर कुछ दृश्यों को हटाने और कुछ संवादों को म्यूट करने की सलाह दी।

याचिकाकर्ता फिल्म प्रोडक्शन हाउस ने कहा कि सेंसर बोर्ड के सदस्यों द्वारा सुझाए गए बदलावों के बाद भी सेंसर प्रमाणपत्र अभी भी जारी नहीं किया गया है।



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