मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एकल न्यायाधीश के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें सीबीएफसी को अभिनेता से नेता बने विजय अभिनीत फिल्म ‘जन नायकन’ को सेंसर प्रमाणपत्र देने का निर्देश दिया गया था।
मुख्य न्यायाधीश मणिंद्र मोहन श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति जी अरुल मुरुगन की खंडपीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एआरएल सुंदरेसन और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित) द्वारा सीबीएफसी द्वारा अपील के लिए आधार की रूपरेखा तैयार करने और मामले पर बहस करने के बाद स्थगन दे दिया।
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी तय की है।

