बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को अभिनेत्री राखी सावंत और उनके पूर्व पति आदिल दुर्रानी द्वारा एक-दूसरे के खिलाफ दर्ज की गई शिकायतों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि दोनों ने अपने विवाद सुलझा लिए हैं।
न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति संदेश पाटिल की पीठ ने कहा, “सौहार्दपूर्ण समाधान के मद्देनजर, एफआईआर को लंबित रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। एफआईआर और उसके बाद के आरोप पत्र रद्द किए जाते हैं।”
अदालत ने कहा कि वैवाहिक विवादों के कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाने लगी।
सावंत और दुर्रानी दोनों अदालत में मौजूद थे. उन्होंने पीठ को बताया कि उन्हें एफआईआर रद्द किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।
सावंत ने जहां दुर्रानी पर आपराधिक धमकी, उत्पीड़न और अप्राकृतिक यौन संबंध का आरोप लगाया था, वहीं उन्होंने आरोप लगाया था कि सावंत ने उनके अश्लील वीडियो प्रसारित करके उन्हें बदनाम किया है।
इस जोड़े ने 2022 में इस्लामिक रीति-रिवाजों के अनुसार शादी की थी। फरवरी 2023 में एफआईआर दर्ज की गई थी जब उन्होंने अलग होने की घोषणा की थी। पीटीआई

