
इन प्रावधानों के कार्यान्वयन से जमाकर्ताओं को अपनी पसंद के अनुसार नामांकन करने की सुविधा मिलेगी।
नए बैंक नियम: वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि इसके तहत नामांकन से संबंधित प्रमुख प्रावधान बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025, 1 नवंबर, 2025 से लागू होगा। प्रावधान जमा खातों, सुरक्षित हिरासत में रखी गई वस्तुओं और बैंकों के साथ रखे गए सुरक्षा लॉकर की सामग्री के संबंध में नामांकन सुविधाओं से संबंधित हैं।
अधिनियम, जिसे 15 अप्रैल 2025 को अधिसूचित किया गया था, में पांच कानूनों में कुल 19 संशोधन शामिल हैं – भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 और बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 और 1980।
इन प्रावधानों की मुख्य विशेषताएं
एकाधिक नामांकन: ग्राहक एक साथ या क्रमिक रूप से अधिकतम चार व्यक्तियों को नामांकित कर सकते हैं, जिससे जमाकर्ताओं और उनके नामांकित व्यक्तियों के लिए दावा निपटान आसान हो जाएगा।
जमा खातों के लिए नामांकन: जमाकर्ता अपनी पसंद के अनुसार एक साथ या क्रमिक नामांकन का विकल्प चुन सकते हैं।
सुरक्षित अभिरक्षा और सुरक्षा लॉकरों में वस्तुओं के लिए नामांकन: ऐसी सुविधाओं के लिए, केवल क्रमिक नामांकन की अनुमति है।
एक साथ नामांकन: जमाकर्ता अधिकतम चार व्यक्तियों को नामांकित कर सकते हैं और प्रत्येक नामांकित व्यक्ति के लिए पात्रता का हिस्सा या प्रतिशत निर्दिष्ट कर सकते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि कुल 100 प्रतिशत के बराबर है और सभी नामांकित व्यक्तियों के बीच पारदर्शी वितरण सक्षम है।
क्रमिक नामांकन: जमाराशियाँ, सुरक्षित अभिरक्षा में रखी वस्तुएँ या लॉकर रखने वाले व्यक्ति अधिकतम चार नामांकित व्यक्तियों को निर्दिष्ट कर सकते हैं, जहाँ अगला नामांकित व्यक्ति उच्च पद पर नामित व्यक्ति की मृत्यु पर ही सक्रिय होता है, जिससे निपटान में निरंतरता और उत्तराधिकार की स्पष्टता सुनिश्चित होती है।
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