
ऐश्वर्या राय बच्चन ने आयकर विभाग के खिलाफ 4 करोड़ रुपये का कर मामला जीत लिया, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) मुंबई ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया। अभिनेत्री ने आकलन वर्ष 2022-23 के लिए कुल 39 करोड़ रुपये की आय घोषित की थी और 449 करोड़ रुपये की कर-मुक्त संपत्ति में निवेश किया था। हालाँकि, उनका कर मामला जांच के दायरे में आ गया और उन्हें आयकर विभाग से नोटिस भेजा गया। हालाँकि उसने स्पष्टीकरण दिया, कर निर्धारण अधिकारी ने धारा 14ए का हवाला देते हुए छूट वाली आय से संबंधित कुछ खर्चों को खारिज कर दिया।
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