पाकिस्तान ने शनिवार को तीनों सेनाओं के बीच अधिक समन्वय और एकीकृत कमान सुनिश्चित करने के लिए रक्षा बलों के प्रमुख का एक नया पद बनाने के लिए एक संवैधानिक संशोधन लाया।
संसद में प्रस्तुत 27वें संवैधानिक संशोधन विधेयक में संविधान के अनुच्छेद 243 में बदलाव का प्रस्ताव है, जो अन्य मुद्दों के अलावा सशस्त्र बलों से संबंधित है।
संशोधन विधेयक के तहत, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर सेना प्रमुख और रक्षा बल के प्रमुख की नियुक्ति करेंगे।
सेना प्रमुख, जो रक्षा बलों के प्रमुख भी होंगे, प्रधान मंत्री के परामर्श से राष्ट्रीय रणनीतिक कमान के प्रमुख की नियुक्ति करेंगे। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय रणनीतिक कमान का प्रमुख पाकिस्तानी सेना से होगा।
सरकार सशस्त्र बलों से फील्ड मार्शल, वायु सेना के मार्शल और बेड़े के एडमिरल के पद पर व्यक्तियों को पदोन्नत करने में सक्षम होगी। फील्ड मार्शल का पद और विशेषाधिकार जीवन भर के लिए होंगे, अर्थात फील्ड मार्शल जीवन भर फील्ड मार्शल ही रहेंगे।

