केरल उच्च न्यायालय ने गुरुवार को फिल्म “द केरल स्टोरी 2-गोज़ बियॉन्ड” की रिलीज पर अंतरिम रोक लगाते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया फिल्म को प्रमाणित करते समय सेंसर बोर्ड द्वारा दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया गया है।
न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस ने फिल्म की रिलीज को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं पर यह आदेश पारित किया। यह फिल्म 27 फरवरी को रिलीज होने वाली थी।
अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई फिल्म सामाजिक सद्भाव को बाधित न करे, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) द्वारा दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया गया है।
“प्रथम दृष्टया, ऐसा लगता है कि प्रमाणन प्रदान करते समय सीबीएफसी द्वारा इन दिशानिर्देशों को ध्यान में नहीं रखा गया है और लागू कानून की स्पष्ट अवहेलना है, जिससे इस अदालत को हस्तक्षेप करना आवश्यक हो गया है,” यह कहा।
इसमें यह भी कहा गया है कि ऐसी सामग्री का प्रसार, जिसमें कलह पैदा करने, कानून और व्यवस्था को बिगाड़ने, यहां तक कि सामाजिक सद्भाव को कमजोर करने की प्रवृत्ति हो, भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) में निहित भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में नहीं आ सकती है।
अदालत ने केंद्र सरकार को फिल्म को दिए गए प्रमाणन के खिलाफ याचिकाकर्ताओं में से एक श्रीदेव नंबूदिरी द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका पर गुरुवार से दो सप्ताह के भीतर विचार करने और आदेश पारित करने का निर्देश दिया।
अदालत ने कहा कि केंद्र को पुनरीक्षण याचिका पर कोई भी आदेश पारित करने से पहले याचिकाकर्ता, सीबीएफसी और निर्माता – विपुल अमृतलाल शाह को सुनवाई का अवसर देना होगा।
अदालत ने कहा, “इस बीच, फिल्म “द केरल स्टोरी 2-गोज़ बियॉन्ड” की रिलीज पर अंतरिम रोक रहेगी और प्रतिवादी 2 (सीबीएफसी) और प्रतिवादी 3 (शाह) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि फिल्म आज से 13 दिनों की अवधि तक सार्वजनिक देखने के लिए रिलीज न हो।”
तीन अलग-अलग याचिकाओं में फिल्म को दिए गए सीबीएफसी प्रमाणपत्र को रद्द करने की मांग की गई है।
तीन में से, अदालत ने अधिकार क्षेत्र की कमी के कारण एक को खारिज कर दिया और नंबूदिरी सहित शेष दो को अनुमति दे दी।
फिल्म के प्रमाणन को रद्द करने के अलावा, अधिवक्ता मैत्रेयी सचिदानंद हेगड़े के माध्यम से दायर नंबूदिरी की याचिका में फिल्म के शीर्षक पर पुनर्विचार सहित संशोधन की भी मांग की गई थी।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि फिल्म को सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 के तहत वैधानिक आवश्यकताओं के उचित अनुपालन के बिना प्रमाणित किया गया था।

