लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के कथित सहयोगियों के नाम से एक असत्यापित पोस्ट रविवार को सोशल मीडिया पर सामने आई, जिसमें रैपर-संगीतकार बादशाह को जान से मारने की धमकी दी गई।
बादशाह के नाम से मशहूर आदित्य प्रतीक सिंह सिसौदिया अपने नए हरियाणवी गाने ‘टटीरी’ की रिलीज के बाद विवादों में आ गए। उन्हें “अश्लील गीत” और “अनुचित दृश्यों” के कारण आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण उनके खिलाफ एक आधिकारिक पुलिस शिकायत दर्ज की गई और एक राज्य आयोग से सम्मन भेजा गया।
कथित फेसबुक पोस्ट में आरोप लगाया गया कि रैपर ने हरियाणा की संस्कृति को बर्बाद करने की कोशिश की।
पोस्ट में लिखा है, “गायक बादशाह, आपने हरियाणा की संस्कृति को बर्बाद करने की कोशिश की है। हमने पहले आपको 2024 में आपके क्लब में एक ट्रेलर दिखाया था; अगली बार हम आपके सिर में गोली मार देंगे।”
असत्यापित पोस्ट में नवंबर 2024 में चंडीगढ़ के सेक्टर 26 क्षेत्र में बादशाह के बार-कम-लाउंज के बाहर हुए विस्फोट का जिक्र किया गया था।
हाल ही में जारी संगीत वीडियो में कथित आपत्तिजनक गीत और दृश्यों के संबंध में समय सीमा से पहले पेश होने में विफल रहने के बाद, हरियाणा राज्य महिला आयोग ने शुक्रवार को बादशाह को गिरफ्तार करने के आदेश जारी किए।
बादशाह ने हाल ही में अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें उन्होंने माफी मांगी थी कि अगर उनके नवीनतम गाने से किसी की भावनाएं आहत हुई हैं।
रैपर-संगीतकार को उस गाने के लिए 13 मार्च को पेश होने के लिए कहा गया था, जिसमें ”हरियाणा की बेटियों को अनुचित शब्दों और भाषा से अपमानित किया गया है।”
उनके गाने को लेकर पहले ही पंचकुला और जींद में एफआईआर दर्ज हो चुकी है. पंचकुला पुलिस ने हाल ही में बादशाह को देश छोड़ने से रोकने के लिए उसके खिलाफ लुक-आउट सर्कुलर जारी करने की प्रक्रिया भी शुरू की थी।
पंचकुला पुलिस ने एक औपचारिक नोटिस भी जारी किया था जिसमें बादशाह को तुरंत उनके सामने पेश होने का निर्देश दिया गया था। हरियाणा पुलिस ने शनिवार को एक बयान में कहा था कि उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए कई पुलिस टीमें गठित की गई हैं और विभिन्न संभावित स्थानों पर लगातार छापेमारी कर रही हैं।
पंचकुला पुलिस ने 6 मार्च को एक पंचकुला निवासी की शिकायत के आधार पर कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की, जिसमें बादशाह के हाल ही में जारी संगीत वीडियो में आपत्तिजनक गीत और दृश्यों के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया था।
रैपर के खिलाफ महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम, 1986 की धारा 3 और 4 और बीएनएस धारा 296 (अश्लील हरकतें और गाने) लगाई गई हैं।

