लगभग एक साल तक, उसके पति और ससुराल वालों ने उसे शौचालय में बंद कर दिया, उसे बमुश्किल खाना दिया, उसे लोहे की छड़ों और कोड़ों से प्रताड़ित किया और उसे न केवल उसके परिवार से बल्कि उसके नवजात जुड़वा बच्चों से भी अलग कर दिया।
पुलिस ने कहा कि साक्षी की दुर्दशा इस सप्ताह की शुरुआत में तब सामने आई जब उसके पिता यहां भाऊवाला सैनिक कॉलोनी में उसके घर तक पहुंचने में कामयाब रहे और प्रधान और पंचायत प्रतिनिधियों की मदद से उसे बचाया।
साक्षी के पिता संजीव बहुगुणा की शिकायत के बाद सेलाकुई पुलिस ने सोमवार को एफआईआर दर्ज की।
शिकायत के अनुसार, साक्षी का कारावास जुलाई 2025 में शुरू हुआ, फरवरी में जुड़वाँ बच्चों को जन्म देने के कुछ महीनों बाद। उनके जन्म के दिन से ही उनके बच्चों को उनके पति राहुल खंडूडी और उनके सास-ससुर ने उनसे छीन लिया था। उसे अपने शिशुओं को छूने या पकड़ने से भी वंचित कर दिया गया।
उसके पिता ने पुलिस को बताया कि साक्षी को हर दिन सुबह 9 या 10 बजे तक बंद रखा जाता था और दिन-रात बंधक बनाकर रखा जाता था। इन 10 महीनों के दौरान, वह भूखी रही और उसे खाने के लिए केवल कच्चे चावल, एक प्याज, नमक और एक हरी मिर्च दी गई।
बहुगुणा ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी को लोहे के पाइप, रॉड, कुर्सियों और चाबुक से पीटा गया, जिससे उसके शरीर पर गंभीर चोटें आईं। आरोपियों ने बोतल और डंडों से उसके निजी अंगों पर भी चोटें पहुंचाईं और हमलों के दौरान उसके बाल बार-बार खींचे गए।
पिता ने आरोप लगाया कि परिवार 10 महीने तक साक्षी से पूरी तरह से कटा हुआ था, क्योंकि आरोपी ने उन्हें उससे मिलने या फोन पर बात करने से मना कर दिया था। जब भी उसके माता-पिता फोन करते थे, उसकी सास यह कहकर उन्हें गुमराह करती थी कि साक्षी या तो सो रही है या नहा रही है।
एफआईआर के मुताबिक, स्थिति तब सामने आई जब उसके माता-पिता घर आए। शुरुआत में उन्हें ससुराल वालों ने प्रवेश देने से मना कर दिया, जिन्होंने 15 दिन और मांगे और कहा कि वे “उनकी बेटी की शादी बर्बाद कर रहे हैं”।
बाद में माता-पिता ने भाऊवाला गांव प्रधान और पंचायत सदस्यों की सहायता और देखरेख से साक्षी को बचाया। अपनी रिहाई के बाद, साक्षी अत्यधिक भ्रमित थी और दिन, महीने या वर्ष को याद करने में असमर्थ थी।
पुलिस ने राहुल खंडूडी और उसके माता-पिता पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2) (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 127(4) (गलत तरीके से कैद करना), 351(2) (आपराधिक धमकी), और 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) के तहत मामला दर्ज किया है।
जांच अधिकारी शशि राणा ने कहा कि पुलिस को पीड़िता के पिता से शिकायत मिलने के बाद संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
अधिकारी ने कहा, पीड़िता के बयान दर्ज किए जाने हैं और उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

