2 Sep 2026, Wed
Breaking

बैड गर्ल ‘बैड फिल्म’ श्रेणी में शामिल हो जाती है?


मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ द्वारा एक महीने के भीतर सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्मों से अपने टीज़र को हटाने का आदेश देने के बाद तमिल फिल्म बैड गर्ल ने खुद को एक विवाद के केंद्र में पाया है। अदालत का फैसला एक सार्वजनिक हित मुकदमेबाजी (PIL) के जवाब में आया, जिसमें दावा किया गया था कि टीज़र में नाबालिगों से जुड़ी अश्लील सामग्री थी।



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *