16 Sep 2026, Wed
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केरल सरकार जल्द ही 2017 अभिनेत्री उत्पीड़न मामले में दिलीप को बरी करने के खिलाफ अपील करेगी


सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि केरल सरकार जल्द ही 2017 के अभिनेत्री उत्पीड़न मामले में फैसले के खिलाफ अपील दायर करेगी, जिसमें अभिनेता दिलीप को बरी करने और छह दोषियों को सुनाई गई सजा दोनों को चुनौती दी जाएगी।

अभियोजन महानिदेशक कार्यालय के सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकार ने जिला अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने की मंजूरी दे दी है।

विशेष लोक अभियोजक वी अजजा कुमार ने पीटीआई को बताया कि अपील केरल उच्च न्यायालय की क्रिसमस की छुट्टियों के तुरंत बाद दायर की जाएगी।

उन्होंने कहा, “हालांकि मुझे अभी तक सरकारी आदेश की प्रति नहीं मिली है, लेकिन मुझे सूचित किया गया है कि मंजूरी दे दी गई है। इसलिए, अदालत की छुट्टियां खत्म होने के बाद हम अपील दायर कर सकेंगे।”

कुमार ने कहा कि उन्होंने अभियोजन महानिदेशक को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी थी, जिसे बाद में राज्य सरकार को भेज दिया गया था।

उन्होंने कहा, “सरकार ने स्पष्ट रुख अपनाया है कि अपील दायर करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। मैंने फैसले की विस्तार से जांच की है और अपील के लिए आधार तैयार किया है।”

उन्होंने कहा कि राज्य मुख्य आरोपी पल्सर सुनी सहित छह आरोपियों को एर्नाकुलम जिला और प्रधान सत्र न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा को चुनौती देगा।

कुमार ने कहा, “इसी तरह, हम आठवें आरोपी (दिलीप) और तीन अन्य को बरी करने के फैसले को चुनौती देंगे। ट्रायल कोर्ट ने छह आरोपियों को दोषी ठहराने के लिए लगभग 60 गवाहों की गवाही पर भरोसा किया, लेकिन बाकी आरोपियों को बरी करते हुए उन्हीं सबूतों को खारिज कर दिया।”

ट्रायल कोर्ट ने दिलीप और तीन अन्य को बरी कर दिया था, जबकि छह आरोपियों को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। पीड़िता ने पहले सोशल मीडिया पर फैसले पर निराशा व्यक्त की थी।

फरवरी 2017 में एक फिल्म की शूटिंग के बाद त्रिशूर से एर्नाकुलम की यात्रा के दौरान अभिनेत्री का अपहरण कर लिया गया और उसका यौन उत्पीड़न किया गया। कथित तौर पर अपराध को चलती गाड़ी के अंदर मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड किया गया था। दिलीप को अपराध के संबंध में साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।



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