प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सरकारी गवाह बनने की मांग करने वाली अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज की याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए सोमवार को समय मांगा।
विशेष न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने मामले को आगे की कार्यवाही के लिए 8 मई को पोस्ट किया।
अदालत ने इससे पहले 17 अप्रैल को अभिनेत्रियों के वकील द्वारा आवेदन दायर करने के बाद एजेंसी को नोटिस जारी किया था।
फर्नांडीज, जिन्हें जांच के सिलसिले में ईडी ने कई बार तलब किया था, को पहली बार एजेंसी द्वारा दायर पूरक आरोप पत्र में एक आरोपी के रूप में नामित किया गया था।
पिछले साल 3 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) को रद्द करने की उनकी याचिका खारिज कर दी थी।
दो महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया.
दिल्ली पुलिस ने रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटरों शिविंदर सिंह और मालविंदर सिंह के जीवनसाथियों से कथित तौर पर 200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में चंद्रशेखर के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
उनके खिलाफ देश भर में कई मामलों में अन्य जांच चल रही हैं।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्यवाही का सामना कर रहे चंद्रशेखर और उनकी पत्नी लीना पॉलोज़ को दिल्ली पुलिस ने अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया था।
पुलिस ने मामले में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) लगाया।
पॉलोज़ और चंद्रशेखर पर आरोप था कि उन्होंने ‘हवाला’ मार्गों का इस्तेमाल किया और अपराध से अर्जित धन को ठिकाने लगाने के लिए अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ मिलकर फर्जी कंपनियां बनाईं।

