11 Sep 2026, Fri
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सुप्रीम कोर्ट ने धोखाधड़ी मामले में फिल्म निर्माता विक्रम भट्ट को जमानत दे दी है


सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राजस्थान में दर्ज करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी के मामले में फिल्म निर्माता विक्रम भट्ट को जमानत दे दी।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और विपुल एम पंचोली की पीठ ने मामले में भट्ट की पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को 13 फरवरी को दी गई अंतरिम जमानत को भी नियमित कर दिया।

इससे पहले 31 जनवरी को राजस्थान हाई कोर्ट ने धोखाधड़ी मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

उन्हें मुंबई में गिरफ्तार किया गया और दिसंबर में उदयपुर लाया गया।

शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करते हुए पक्षों से मध्यस्थता के माध्यम से सौहार्दपूर्ण समाधान तक पहुंचने के प्रयास करने को कहा।

पीठ ने कहा कि पक्षों के लिए विवादों को मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाना उचित होगा।

इंदिरा आईवीएफ और फर्टिलिटी सेंटर के संस्थापक और उदयपुर के निवासी शिकायतकर्ता अजय मुर्डिया ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि भट्ट और उनकी पत्नी ने उन्हें उच्च रिटर्न का वादा करते हुए उनकी दिवंगत पत्नी की बायोपिक में 30 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करने के लिए प्रेरित किया था।

शीर्ष अदालत के समक्ष सुनवाई के दौरान, भट्ट परिवार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे ने कहा कि अनुबंध के अनुसार, चार फिल्में बनाई जानी थीं, जिनमें से दो पहले ही पूरी हो चुकी थीं और तीसरी 70 प्रतिशत पूरी हो चुकी थी।

विक्रम भट्ट को तब गिरफ्तार किया गया था जब मुर्डिया ने उनके, उनकी पत्नी और अन्य लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात की शिकायत दर्ज की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि एक फिल्म परियोजना के नाम पर लिए गए धन का दुरुपयोग किया गया था।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 30 करोड़ रुपये की धनराशि का दुरुपयोग किया गया। मुर्डिया ने आरोप लगाया कि भट्टों ने विभिन्न नामों से फर्जी बिल तैयार किए और शिकायतकर्ता से पैसे ट्रांसफर कराए।

यह पैसा शिकायतकर्ता के लिए फिल्में बनाने के लिए होना चाहिए था, लेकिन कथित तौर पर इसे आरोपियों के अपने खातों में जमा किया गया और उनके द्वारा इस्तेमाल किया गया।

विक्रम और उनकी पत्नी के अलावा, उदयपुर स्थित दिनेश कटारिया और भट्ट के प्रबंधक, मेहबूब अंसारी को भी 7 दिसंबर, 2025 को राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार किया था।



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