2 Sep 2026, Wed
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सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म ‘कहानी 2’ को लेकर फिल्म निर्माता सुजॉय घोष के खिलाफ कॉपीराइट मामले को खारिज कर दिया


सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फिल्म “कहानी 2” पर कथित कॉपीराइट उल्लंघन मामले में फिल्म निर्माता सुजॉय घोष के खिलाफ झारखंड की एक अदालत में लंबित कार्यवाही को रद्द कर दिया।

न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश (दिनांक 22 अप्रैल, 2025) को चुनौती देने वाली घोष की याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसने उनके खिलाफ लंबित कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया था।

पीठ ने घोष की याचिका स्वीकार करते हुए कहा, “सीजेएम (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट) द्वारा पारित 7 जून, 2018 का समन आदेश और उच्च न्यायालय द्वारा पारित 22 अप्रैल, 2025 का आदेश रद्द किया जाता है और अलग रखा जाता है।”

पिछले साल जुलाई में शीर्ष अदालत ने सीजेएम, हज़ारीबाग़ की अदालत में लंबित मामले को रद्द करने की घोष की याचिका पर झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया था।

फिल्म निर्माता ने सीजेएम अदालत के उस आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया था, जिसमें कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 63 के तहत उनके खिलाफ कॉपीराइट उल्लंघन का प्रथम दृष्टया मामला दर्ज किया गया था।

उच्च न्यायालय ने घोष की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि वह रद्द करने के चरण में “लघु-परीक्षण” नहीं करेगा, और मुद्दों का परीक्षण परीक्षण के दौरान किया जा सकता है।

शिकायतकर्ता, उमेश प्रसाद मेहता ने फिल्म “सबक” के लिए एक स्क्रिप्ट लिखी थी, जिसे कॉपीराइट प्राप्त करने के लिए हज़ारीबाग़ के नोटरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित किया गया था।

यह आरोप लगाया गया कि शिकायतकर्ता ने घोष से मुलाकात की और एक सिफारिश पत्र प्राप्त किया, जो एक फिल्म स्क्रिप्ट का कॉपीराइट प्राप्त करने के लिए आवश्यक था।

घोष ने कथित तौर पर शिकायतकर्ता की स्क्रिप्ट की एक फोटोकॉपी अपने पास रख ली और फिल्म “कहानी 2” का निर्माण करके जानबूझकर शिकायतकर्ता के कॉपीराइट का उल्लंघन किया।

शिकायतकर्ता ने यह फिल्म हज़ारीबाग़ के एक फ़िल्म हब में देखी थी।

फिल्म देखने के बाद, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि घोष ने उसकी स्क्रिप्ट की चोरी करके उसके कॉपीराइट का उल्लंघन किया है।



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