सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस बात पर जोर दिया कि लड़कियों को केवल इस कारण से शिक्षा नहीं छोड़नी चाहिए कि स्कूलों में सैनिटरी नैपकिन और कार्यात्मक, लिंग-पृथक शौचालय उपलब्ध नहीं हैं और केंद्र से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि इस संबंध में उसके निर्देशों का अक्षरश: प्रभावी ढंग से पालन किया जाए।
शीर्ष अदालत की टिप्पणी तब आई जब केंद्र ने कहा कि उसके 30 जनवरी के फैसले में अधिकारियों को छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन और स्कूलों में कार्यात्मक, लिंग-पृथक शौचालय प्रदान करने का निर्देश दिया गया है, जिससे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रयासों को गति मिली है।
जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की पीठ ने कहा, “इसका अच्छा उपयोग करें। यह इस देश की महिलाओं और लड़कियों की भलाई के लिए है। लड़कियों को केवल इस कारण से शिक्षा नहीं छोड़नी चाहिए और घर पर बैठकर कुछ घरेलू काम नहीं करना चाहिए।”
पीठ ने केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अर्चना पाठक दवे से कहा, “अब, यह आप पर निर्भर है कि आप इसका अधिकतम लाभ उठाएं और देखें कि जहां तक संभव हो, हमारे फैसले के संदर्भ में लाभ बढ़ाया जाए।”
लैंगिक न्याय और शैक्षिक समानता सुनिश्चित करने के लिए 30 जनवरी को दिए गए ऐतिहासिक फैसले में, शीर्ष अदालत ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को छात्राओं को मुफ्त ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन और स्कूलों में सभी छात्रों के लिए कार्यात्मक, लिंग-पृथक शौचालय प्रदान करने का निर्देश दिया।
इसने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने के लिए कई निर्देश जारी किए थे कि ये सुविधाएं स्कूलों में प्रदान की जाएं, भले ही वे सरकारी, सहायता प्राप्त या निजी हों।
सोमवार को, कानून अधिकारी ने अपने फैसले में शीर्ष अदालत द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन के सारांश का उल्लेख किया।
“क्या आप सभी राज्यों से डेटा एकत्र कर रहे हैं?” पीठ ने पूछा.
दवे ने कहा कि केंद्र ने राज्यों से लगभग दो से ढाई महीने का डेटा एकत्र किया है।
पीठ ने कहा कि केंद्र को यह देखने के लिए आगे बढ़ना चाहिए कि शीर्ष अदालत द्वारा जारी निर्देशों का अक्षरश: प्रभावी ढंग से पालन किया जाए।
पीठ ने कहा, “संघ को इस संबंध में सभी राज्यों को मार्गदर्शन करते रहना चाहिए। संघ को समय-समय पर हमारे निर्देशों के उचित अनुपालन के संबंध में सभी राज्यों से आवश्यक डेटा और जानकारी एकत्र करते रहना चाहिए।”
शीर्ष अदालत ने कहा कि वह हर तीन महीने में निर्देशों के अनुपालन की निगरानी करती रहेगी।
इसमें कहा गया कि केंद्र हर तीन महीने में मामले में आगे की प्रगति की ताजा रिपोर्ट पेश करेगा।
एक वकील ने इस मामले में दायर एक अंतरिम आवेदन का हवाला दिया और कहा कि शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में “ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल” सैनिटरी नैपकिन शब्द का इस्तेमाल किया है, जिसके बारे में उनका दावा है कि यह पर्यावरण के लिए प्रतिकूल है।
पीठ ने वकील से कहा कि इसे विधि अधिकारी के संज्ञान में लायें।
पीठ ने दवे से कहा, ”अंतरिम आवेदन पर गौर करें और आवश्यक कदम उठायें।”
शीर्ष अदालत ने मामले को आगे के अनुपालन की रिपोर्ट के लिए 1 सितंबर को पोस्ट किया।
इसने सभी राज्यों को 15 अगस्त तक अपनी स्थिति रिपोर्ट केंद्र को सौंपने का निर्देश दिया।
पीठ ने कहा, ”संघ को स्थिति रिपोर्ट सौंपने में किसी भी राज्य की ओर से कोई चूक नहीं होगी।”
इसमें कहा गया है कि शिक्षा मंत्रालय इस मामले में आगे की सभी अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने के उद्देश्य से नोडल मंत्रालय होगा।
30 जनवरी के अपने फैसले में, शीर्ष अदालत ने कहा था, “संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में मासिक धर्म स्वास्थ्य का अधिकार शामिल है। सुरक्षित, प्रभावी और किफायती मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन उपायों तक पहुंच एक लड़की को यौन और प्रजनन स्वास्थ्य के उच्चतम मानक प्राप्त करने में मदद करती है।
इसमें कहा गया था कि स्वस्थ प्रजनन जीवन के अधिकार में यौन स्वास्थ्य के बारे में शिक्षा और जानकारी तक पहुंच का अधिकार शामिल है।
शीर्ष अदालत ने कहा था कि मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन उपायों की अनुपलब्धता स्कूल में समान शर्तों पर भाग लेने के अधिकार को छीन लेती है, और शिक्षा की अनुपस्थिति का डोमिनोज़ प्रभाव बाद में जीवन के सभी क्षेत्रों में भाग लेने में असमर्थता है।
इसने निर्देश दिया था कि “सभी राज्य और केंद्रशासित प्रदेश यह सुनिश्चित करेंगे कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में प्रत्येक स्कूल, चाहे वह सरकार द्वारा संचालित हो या निजी तौर पर प्रबंधित हो, एएसटीएम डी-6954 मानकों के अनुपालन में निर्मित ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन मुफ्त प्रदान करता है।”
इसमें कहा गया है कि ऐसे सैनिटरी नैपकिन को छात्राओं के लिए आसानी से सुलभ बनाया जाएगा, अधिमानतः सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीनों के माध्यम से शौचालय परिसर के भीतर, या, जहां ऐसी स्थापना तुरंत संभव नहीं थी, एक निर्दिष्ट स्थान पर या स्कूल के भीतर एक नामित प्राधिकारी के साथ।
जहां तक ”शौचालय और धुलाई सुविधाओं” का संबंध है, इसने उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि प्रत्येक स्कूल को “उपयोग योग्य जल कनेक्टिविटी के साथ कार्यात्मक, लिंग-पृथक शौचालय” प्रदान किए जाएं।

