सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2024 के “बुलडोजर न्याय” फैसले के कथित उल्लंघन से संबंधित अवमानना याचिकाओं को संबंधित उच्च न्यायालयों में स्थानांतरित करने का आदेश पारित किया है। यह निर्णय देश भर से विवादित तथ्यों से जुड़े सैकड़ों मामलों की जांच करने की व्यावहारिक कठिनाई को स्वीकार करता है। नवंबर 2024 में शीर्ष अदालत ने निजी संपत्ति, विशेषकर आपराधिक मामलों में आरोपी लोगों की संपत्ति के अवैध विध्वंस को राज्य सरकारों द्वारा “शक्ति का मनमाना उपयोग” घोषित किया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया था कि अपराध को न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से स्थापित किया जाना चाहिए, न कि प्रशासनिक बल के माध्यम से।
हालाँकि, हालिया सुनवाई से एक सतत चुनौती का पता चलता है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि न्यायालय के निर्देशों के बावजूद विध्वंस जारी है, और कभी-कभी बुलडोज़रों का उपयोग डराने-धमकाने या प्रतिशोध के साधन के रूप में किया जा रहा है। अधिकारियों का तर्क है कि निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करने के बाद अवैध ढांचे को ढहाया गया। प्रत्येक मामले में सच्चाई का निर्धारण करने के लिए साक्ष्य, रिकॉर्ड और विस्तृत तथ्यात्मक जांच की आवश्यकता होती है – ऐसे कार्य जिन्हें करने के लिए उच्च न्यायालय बेहतर स्थिति में हैं।
बड़ा मुद्दा व्यक्तिगत मामलों से परे है। बुलडोज़रों से जुड़ा बढ़ता राजनीतिक प्रतीकवाद सार्वजनिक धारणा में एक चिंताजनक बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है, जहां इमारतों के तत्काल विनाश को प्रभावी शासन के लिए गलत माना जा सकता है। एक संवैधानिक लोकतंत्र न्याय को उस गति से नहीं माप सकता जिस गति से सजा दी जाती है। कानून के शासन के लिए धैर्य, प्रक्रिया और निष्पक्षता की आवश्यकता होती है। साथ ही, उचित प्रक्रिया की रक्षा करने का मतलब अतिक्रमणकारियों को बचाना या नगरपालिका कानूनों के वैध प्रवर्तन को रोकना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक भूमि पर अनधिकृत संरचनाएं या न्यायिक आदेशों के तहत ध्वस्त किए गए ढांचे प्रतिरक्षा का दावा नहीं कर सकते हैं। चिंता का विषय राज्य सत्ता का कथित दुरुपयोग है। एक बुलडोजर किसी इमारत को मिनटों में ढहा सकता है, लेकिन संस्थानों में जनता के विश्वास को फिर से बनाने के लिए संवैधानिक सिद्धांतों का निरंतर पालन आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट को यह सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि उच्च न्यायालय अपना काम पूरी तरह और निष्पक्षता से करें।

